मामले का विवरण
महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र से जुड़े करीब 16 साल पुराने पशु क्रूरता और अवैध परिवहन के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने फैसला सुनाया है। अदालत ने तीन व्यक्तियों को दोषी पाते हुए उन्हें जेल में बिताई गई अवधि तक के कारावास की सजा सुनाई है।
न्यायालय का फैसला और अर्थदंड
अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना 4 मई 2010 की है। मामले में दोषी पाए गए व्यक्तियों की पहचान रतन यादव, बीरिस्टर यादव और तुफानी के रूप में हुई है, जो सभी कुशीनगर जनपद के तरयासुजान थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 1,050-1,050 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत के आदेशानुसार, यदि दोषी अर्थदंड जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने इस मामले में 14 मई 2010 को आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसके बाद लंबी कानूनी प्रक्रिया के उपरांत यह निर्णय आया है।